अगस्त का महीना खत्म होने से पहले जरूर निपटाएं 3 काम! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

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अगस्त का महीना खत्म होने से पहले जरूर निपटाएं 3 काम! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा।

इसके केवाईसी करने की डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म होने वाली है. इसके साथ ही पीएनबी ने भी अपने खाताधारकों को एक जरूरी काम निपटाने को कहा है.

नई दिल्ली. अगस्त का महीना खत्म होने वाला है. ऐसे में इस महीने की समाप्त होने से पहले कुछ जरूरी वित्तीय काम है जिसे निपटाना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो इसके केवाईसी करने की डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म होने वाली है. इसके साथ ही पीएनबी ने भी अपने खाताधारकों को एक जरूरी काम निपटाने को कहा है.

ऐसा न करने पर आपके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए भी यह खबर काम की है. आइए हम आपको बताते हैं कि महीना पूरी होने से पहले आपको किन कामों को पूरा करना बहुत जरूरी है.

अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपने अभी तक इसका केवाईसी नहीं कराया है तो इसे जल्द से जल्द करा लें. सरकार ने योजना के लिए केवाईसी की डेडलाइन 31 अगस्त 2022 रखी है. अगर आप इस काम को नहीं करते हैं तो आपको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. गौरतलब है कि सरकार ने पहले केवाईसी करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 को रखी थी जिसे बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2022 कर दिया गया है. इससे पहले भी दिन लोगों ने इस प्रक्रिया का पूरा नहीं किया है उन्हें 11 वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सितंबर के महीने में योजना की 12वीं किस्त जारी करने का ऐलान कर सकती है.

अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर है तो 31 अगस्त के पहले अपने अकाउंट का केवाईसी जरूरी करवा लें. ऐसा न करने पर आपके खाते को बैंक होल्ड पर रख देगा. बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि जिन कस्टमर्स ने 31 मार्च 2022 तक अपने खाते की केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है वह 31 अगस्त 2022 तक इस काम का कर लें वरना बाद में आपके खाते को होल्ड पर रख दिया जाएगा.

अगर आपने 31 जुलाई 2022 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है तो आप इसके वेरिफिकेशन का काम 1 महीने यानी 30 दिनों के अंदर निपटा दें. बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी है कि जिन लोगों आईटीआर 31 जुलाई की डेडलाइन के बाद फाइल किया है उन्हें इसके वेरिफिकेशन के लिए केवल 30 दिनों का ही वक्त मिलेगा. अगर आपने 1 अगस्त को रिटर्न फाइल किया है तो 31 को अपने वेरिफिकेशन की डेडलाइन खत्म हो रही है. बिना वेरिफिकेशन के आपके आईटीआर रिटर्न को पूरा नहीं माना जाएगा.