मेरठ के जेलर राकेश वर्मा  बंदी मौत प्रकरण में संस्पेड 

मेरठ के जेलर राकेश वर्मा  बंदी मौत प्रकरण में संस्पेड 

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा।

मेरठ के जेलर राकेश वर्मा  बंदी मौत प्रकरण में संस्पेड 

 मेरठ।  जिला कारागार में उम्र कैद के सजा के मामले में बैरक में हत्या के मामले में शासन ने चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के जेलर राकेश वर्मा को संस्पेड कर दिया है। जेलर के संस्पेड से जिला कारागार में हडकंप मच गया है। 

 बता दें जिला कारागार में परतापुर की महिला पर एसिड अटैक के मामले में परतापुर निवासी रोहित को उम्र कैद की सजा हुई थ। हाईकोर्ट के आदेश में उसे जमानत दे दी गयी थी। जिस पर महिला ने हाईकोर्ट को चुनौती दी थी। जिस पर रोहित को फिर से 9 अप्रैल को सलाखों के पीछे जाना पडा। उसे एकांत बैरक में रखा गया था। वहां पहले से एक कैदी बंद था। शनिवार को उसकी बैरक में हत्या कर दी गयी। इस मामले में डीजी जेल एसएन साबत ने दो जेल वार्डन संजय सिंह व सनोज व दो हेड वार्डन हरीशंकर त्रिपाठी व रविन्द्र को प्रथम द‍ृष्टया दोषी मानते हुए संस्पेड कर दिया था। साथ ही इस मामले की जांच डीआईजी जेल सुभाष चंद्र शाक्य को सौंपी थी । जिस पर डीआईजी जेल ने जांच पडताल कर रिपोर्ट डीजी जेल को मंगलवार को सौंप दी। जिस पर देर रात को जिला कारागार के जेलर राकेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से संस्पेड कर दिया गया है। जेल का कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने से बच रहा है। वहीं जेलर के संस्पेड होने के बाद जिला कारागार में हडंकप मच गया है। 

 परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप 

 मृतक बंदी रोहित के परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगया था। इस मामले में जिला कारगार के अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी मानते हुए कार्रवाई की मांग की थी।