संयुक्त व्यापार समिति ने की अपील व्यापारियों को डीजल ,केन व डब्बे में ले जाने से न रोका जाए

संयुक्त व्यापार समिति ने की अपील व्यापारियों को डीजल ,केन व डब्बे में ले जाने से न रोका जाए
संयुक्त व्यापार समिति ने की अपील व्यापारियों को डीजल ,केन व डब्बे में ले जाने से न रोका जाए

दी न्युज़ एशिया समाचार सेवा ।

आज दिनांक 22 जून 2022 को संयुक्त व्यापार समिति के प्रतिनिधि मंडल ने महामंत्री विपुल सिंघल के नेतृत्व में मेरठ में व्यवसायियों को अपने कार्यस्थल पर लगे जनरेटर व अन्य प्रयोग में आने वाले डीजल की आपूर्ति प्लास्टिक एवं अन्य प्रकार की कैन के माध्यम से किए जाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा।
 
संज्ञान में लाया गया कि जिला पूर्ति अधिकारी मेरठ द्वारा दिनांक 15 जून 2022 को मेरठ जनपद के समस्त पेट्रोल / डीजल रिटेल आउटलेट को सुरक्षा की दृष्टि से पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन के पेट्रोलियम रूल 2002 के सेक्शन 8 के अनुसार "प्लास्टिक की बोतल / डिब्बे में पेट्रोल देना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है" का हवाला देते हुए किसी भी व्यक्ति को बोतल डिब्बे में पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री न करने के लिए आदेशित किया गया है। 
पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन के पेट्रोलियम रूल 2002 के सेक्शन 8 के अनुसार प्लास्टिक की बोतल डिब्बे में पेट्रोल देने को प्रतिबंधित किया गया है तथा डीजल का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि डीजल अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। 
 
मेरठ जनपद के छोटे बड़े व्यवसायियों को अपने जनरेटर तथा मशीनों को चलाने हेतु डीजल की आवश्यकता किसी भी समय पड़ जाती है जिसके लिए उसे स्वयं जाकर प्लास्टिक अथवा किसी भी कैन के माध्यम से डीजल की पूर्ति अपने व्यवसाय के लिए करनी होती है। पिछले कुछ दिनों से डीजल रिटेल आउटलेट द्वारा व्यवसायियों को उपरोक्त आदेश के अनुसार कैन में डीजल देने से इनकार किया जा रहा है। 

ये हैं नियम :

निवेदन किया गया कि नियम अनुसार पेट्रोल को ही बाधित किया जाए, व्यवसायी को डीजल ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता न की जाए जिससे व्यवसायी का किसी प्रकार का नुकसान ना हो।  
इस मौके पर संयुक्त व्यापार समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल, महामंत्री विपुल सिंघल, कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता, उपाध्यक्ष सुशील रस्तोगी, संगठन मंत्री मुकेश कुमार, मंत्री विकास गोयल, अमित जैन, सचिन मोहन आदि उपस्थित रहे।