दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 7 वर्ष की सजा, 15 हजार का जुर्माना

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दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 7 वर्ष की सजा, 15 हजार का जुर्माना

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा।

दुष्कर्मी को सजा होने से पीड़ित परिवार ने पुलिस और न्यायालय का आभार व्यक्त किया है।

शामली। जनपद में महिला से दुष्कर्म करने वाले एक दुष्कर्मी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय कैराना द्वारा 7 वर्ष की सजा एवं 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। दुष्कर्मी को सजा होने से पीड़ित परिवार ने पुलिस और न्यायालय का आभार व्यक्त किया है।

आपको बता दें कि वर्ष 2018 में थाना गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के गांव खेड़की में महिला से गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसमें पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया गया था और न्यायालय में आरोप पत्र साक्ष्य के साथ प्रेषित किया गया। जिसमे करीब 4 वर्ष की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त इरतजा को दोषी पाते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा व 10 हजार रुपए अर्थदंड एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।इसके अलावा दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को अर्थदंड अदा न करने पर 3 -3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।वही दुष्कर्मी को सजा होने से पीड़ित परिवार ने न्यायालय और पुलिस द्वारा दिए गए सहयोग की प्रसंशा की है।