अंतर्राज्यीय जालसाज की जमानत खरिज

अंतर्राज्यीय जालसाज की जमानत खरिज

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा ।

अंतर्राज्यीय जालसाज की जमानत खरिज


कानपुर। करोड़ो रूपये के जालसाजी के आरोपी अंतरराज्यीय जालसाज दम्पति की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। उन पर पार्टनर के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से रुपये निकालने का आरोप है।  जालसाजों पर प्रदेश के कई जनपदों के अलावा कानपुर के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के अनेक मामले दर्जे है। जालसाज राजेश गुप्ता पिछले दिनों मध्यप्रदेश की निवाड़ी जेल से दस माह जेल में निरुद्ध रहने के बाद जमानत पर छूटा है।पुलिस को उनकी लंबे समय तलाश है।
 विदित हो कि शशांक दीक्षित सैटर्न आर्गनिक्स फर्म के डायरेक्टर थे। जालसाजी में माहिर फर्म की साझीदार रीशा गुप्ता ने अपने पति राजेश गुप्ता के साथ मिल कर भागीदार शशांक दीक्षित फर्जी हस्ताक्षर बना कर अलग अलग चेको से लाखों रुपये निकाल लिए था जिसका मुकदमा थाना नजीराबाद में दर्ज किया था । इसके अलावा रीशा गुप्ता ने अपनी पुत्री आयुषी गुप्ता व पति राजेश गुप्ता के साथ मिल कर मध्यप्रदेश के निवाड़ी के अरिहंत इंडस्ट्रीज के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ो रूपये हड़प लिया था उस मामले में मध्यप्रदेश पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर ले गयी थी जब कि अन्य लोग फरार हो गये थे।
   गिरफ्तारी से बचने के लिए जालसाजो ने अपर सत्र न्यायाधीश 25 की अदालत में वैगर उपस्थित हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। अदालत ने अभियुक्तों को उपस्थित होकर जमानत याचिका दाखिल करने का आदेश दिया।