बैन के खिलाफ मनोज तिवारी की याचिका खारिज

बैन के खिलाफ मनोज तिवारी की याचिका खारिज

दिल्ली में दीपावली पर पटाखों पर बैन का मामला

- दी न्यूज एशिया समाचार सेवा |

बैन के खिलाफ मनोज तिवारी की याचिका खारिज
 सुप्रीमकोर्ट ने कहा लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें
नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के दीपावली पर पटाखों पर बैन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री और खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। तत्काल सुनवाई के अनुरोध को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें।
बृहस्पतिवार को अहम सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी में कहा कि वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में पटाखों के फोड़ने पर प्रतिबंध 1 जनवरी तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।