नही रुकेगा बुलडोज़र ।

जमीयत की याचिका पर आज हुई सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई । तीन दिन में हलफनामा दाखिल करेगी उत्तर प्रदेश सरकार ।

नही रुकेगा बुलडोज़र ।

जमीयत -उलमा-ए-हिन्द की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे देश के सर्वोच्य  न्यायालय ने कहा के वह ध्वस्तीकरण(बुलडोजर की कार्यवाही पर ) रोक लगाने के आदेश नही दे सकती लेकिन सब कुछ क़ानून के दायरे में और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुवे होना चाहिए।

ये थी जमीयत की मांग ।

जमीयत-उलमा-ए-हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी के उत्तर प्रदेश सरकार ने दंगा आरोपियो को बिना नोटिस दिए, बिना घर खाली करने का मौका दिए उनके घरो पर बुलडोज़र चला ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जबकि कानूनन ध्वस्तीकरण से पहले कमस्कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए । जमीयत की और से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्य रामकृष्ण व सीयु सिंह ने मांग की के बिना उचित प्रक्रिया का पालन करे, बिना नोटिस दिए की जा रही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को तत्काल रोकाने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिए जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब ।

उत्तर प्रदेश की और से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व  अधिवक्ता हरिश साल्वे ने कहा के उत्तर प्रदेश सरकार ने सब कुछ नियमानुसार किया हैं ध्वस्तीकरण से पुर्व नोटिस दिए गए बल्कि दंगे से पुर्व नोटिस दिए थे।
उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामे के लिए तीन दिन का समय दिया गया हैं ।