सात पीजी छात्रों पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा।
सात पीजी छात्रों पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन
बैकडोर एंट्री वाले नामांकन रद
नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन सात छात्रों के नामांकन को रद कर दिया जिन्हें साल 2018 में डेंटल विज्ञान में पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिला दिया गया था। कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया और इसे बैकडोर एडमिशन बताते हुए तर्कसंगत नहीं बताया।
शीर्ष कोर्ट ने उन सभी निवेदनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इन छात्रों के लिए पैरवी की गई थी। ये पैरवी करने वाले कालेज और छात्र थे। इन्होंने निवेदन किया था कि छात्रों की पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए इसे रद न करें और उन्हें कोर्स पूरा करने दें।
छत्तीसगढ़ के डेंटल कालेज में साल 2018 में इन छात्रों ने दाखिला लिया था। जस्टिस एम.आर. शाह और एम.एम. सुंदरेश की बेंच ने कहा, 'याचिकाकर्ताओं को अवैध तौर पर नामांकन मिला था, इसका पता चलते ही कोर्ट ने एडमिशन रद करने का फैसला ले लिया।'
डेंटिस्ट शैलेन्द्र शर्मा व 6 अन्य को पीजी सीटों का आवंटन माप राउंड में भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद इन्हें पीजी कोर्सेज में डेडलाइन खत्म होने के बाद दाखिला मिला था। डेंटल काउंसिल आफ इंडिया ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दिया था।