बच्ची से रेप के मामले ने कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

 बच्ची से रेप के मामले ने कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा l

दरिंदे को आखिरकार मिली सजा  

 बच्ची से रेप के मामले ने कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
2013 में बच्ची के साथ रेप किया था, पॉक्सो एक्ट मामले में आया फैसला
मेरठ।  दस साल पूर्व थाना सरूरपुर थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी के खिलाफ शनिवार को कोर्ट ने पास्को एक्ट के मामले में अपना फैसला सुना दिया। जज ने आरोपी को 10 साल बाद सजा मिली है। पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधी को 10 साल की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया गया है। 2013 में सुबह 5 बजे शौच के लिए गई बच्ची से अपराधी ने बलात्कार किया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुकदमा चल रहा था।
 ये  था पूरा मामला
मामला थाना सरूरपुर का है। जहां एक पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कि 10 मई 2013 के दिन सुबह 5बजे उसकी बच्ची शौच के लिए गई थी। तब गांव के ही युवक बिलाल पुत्र अलीशेर ने बच्ची को डराकर उसे खेत में ले गया और गलत काम किया। बच्ची ने बाद में पूरी घटना घर पर बताई। उसके बाद मुकदमा पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। अब इसमें फैसला सुनाया गया है।
पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी ने बेटी को चाकू से डराकर मेरी बेटी पीड़िता के साथ मोमिन के ईख के खेत में बलात्कार किया । मेरी बेटी के शोर मचाने पर मैं, अब्दुल व जाहिद भी पड़ोस के खेत से शोर सुनकर पहुंचे । पीड़िता ने रोते हुए बताया कि बिलाल ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है तथा वह अभी अभी भागा है । हमने भागकर शमशाद के खेत से बिलाल को पकड़ लिया ।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मेरठ रामकिशोर पांडेय ने बिलाल को धारा 3ध्4 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है । विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन पोक्सो द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह परीक्षित कराए गए