GST 18% से 5% करने हेतु मा०वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मिला प्रतिनिधि मंडल

अनुरोध किया  कि लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन के लिये टेंट लाइट एवं सम्बन्धित सेवाओं का निर्वाचन आयोग द्वारा क्रय किये जाने में जी.एस.टी एवं ई. वे. बिल से मुक्त किये जाने की आवश्यकता है |

GST 18%   से  5% करने हेतु मा०वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मिला प्रतिनिधि मंडल

दी न्युज़ एशिया समाचार सेवा ।

मेरठ । आज दिनांक  5/07/2022 को आल इंडिया टेंट डीलर वेलफेयर आर्गेनाईजेशन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष विपुल सिंघल के नेतृत्व में 
1. वस्तु एवं सेवा कर मे किराये पर मण्डप, टेंट,  फर्नीचर, इत्यादि की सेवाओं पर कर 18% से 5% किये जाने के सम्बन्ध में ।
2. चुनाव प्रक्रिया में टेंट लाइट सबंधित सेवाओं को जी.एस.टी एवं ई. वे. बिल से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में एक ज्ञापन वित्त मंत्री उ०प्र० सरकार माननीय श्री सुरेश खन्ना जी को  दिया ।

संज्ञान में लाया गया कि
1.वस्तु एवं सेवा कर मे किराये पर मण्डप, टेंट,  फर्नीचर, इत्यादि की सेवाओं पर कर 18% की जगह 5% किये जाने की आवश्यकता है | वैवाहिक कार्यक्रम के लिए किराये पर मण्डप / टेंट से जुड़े ज्यादातर काम गरीब / मध्यम वर्ग के लोगो द्वारा क्रियान्वन कराये जाते हैं |
 इस व्यवसाय पर अभी 18 प्रतिशत कर निर्धारित है | हमारा सुझाव है की अगर आप मण्डप, टेंट एवं इनसे सम्बंधित व्यवसाय पर रेस्टोरेंट, कैटरिंग व्यवसाय की भांति 5 प्रतिशत का कर वसूल करेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर मे पंजीकरण का दायरा भी बढ़ेगा और प्रदेश व भारत सरकार की आय भी बढ़ेगी |  अनुरोध किया कि मण्डप, टेंट एवं सम्बंधित व्यवसायीयों पर 18% से घटा कर 5% वस्तु एवं सेवा कर कराने की कृपा करें |  

2। यह भी अनुरोध किया  कि लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन के लिये टेंट लाइट एवं सम्बन्धित सेवाओं का निर्वाचन आयोग द्वारा क्रय किये जाने में जी.एस.टी एवं ई. वे. बिल से मुक्त किये जाने की आवश्यकता है |
 लोकसभा, विधानसभा एवं सामान्य निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा टेंट लाइट एवं सम्बन्धित सेवाओं के लिए जेम पोर्टल द्वारा टेंट व्यवसायी को कार्य आदेश दिया जाता है। 
 संज्ञान में लाया गया कि कार्य आदेश मिलने के बाद कार्य समयबद्ध सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होता है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत जीएसटी नियमों के तहत कार्य पूर्ण करने के एक माह की सीमा में बिल बनाना तथा उसके उपरांत एक महीने में जीएसटी जमा किया जाना अनिवार्य होता है। 
कार्य पूर्ण होने के पश्चात व्यवस्थाओं के चलते चुनाव में किए गए कार्यों का बिल बनाने में 6 महीने तक का समय लग जाता है और उसके उपरांत उस बिल के भुगतान की कोई समय सीमा नहीं होती। अधिकांश 
समय सरकारी कोष में कमी आने के कारण अथवा अन्य बाधाओं की वजह से भुगतान होने में कई साल बीत जाते हैं।  टेंट व्यवसाई द्वारा समय सीमा में इतने भारी बिल का जीएसटी जमा करना संभव नहीं होता, वह भुगतान के पश्चात ही जीएसटी जमा कर पाता है।
अनुरोध किया गया कि जिस प्रकार सरकारी कार्य के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जी.एस.टी. दर शून्य है उसी प्रकार चुनाव से सम्बन्धित सभी सेवाओं को जी.एस.टी. तथा ई. वे. बिल से मुक्त किया जाये।
इस मौके पर टेंट एसोसिएशन अध्यक्ष विपुल सिंघल, सीनियर वाइस चेयरमैन नवीन अग्रवाल,  कोषाध्यक्ष अपार मेहरा मौजूद रहे।