पीसीसी पुलिस क्लीयरिंग सर्टिफिकेट की सुविधा अब अपने शहर में मिलेगी

पीसीसी पुलिस क्लीयरिंग सर्टिफिकेट की सुविधा अब अपने  शहर में मिलेगी

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा।

पीसीसी पुलिस क्लीयरिंग सर्टिफिकेट की सुविधा अब अपने

शहर में मिलेगी

मेरठ। विदेश में रहने या जाकर नौकरी करने वाले लोगों को जरूरी दस्तावेज पीसीसी पुलिस क्लीयरिंग सर्टिफिकेट की सुविधा अब अपने शहर में मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने सभी पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पीओपीएसके के लिए सर्कुलर जारी करते हुए पायलट प्रोजेक्ट चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें चार दिनों तक पीसीसी सर्टिफिकेट जारी करने के भी एप्वाइंटमेंट लिए जाएंगे।
कैंट प्रधान डाकघर स्थित पासपोर्ट आफिस में एप्वाइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन पीसीसी सर्टिफिकेट के लिए 20 एप्वाइंटमेंट लिए गए। उनके दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया को पूरा किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 29 सितंबर तक प्रतिदिन 20 एप्वाइंटमेंट लिए जाएंगे। इसके बाद विदेश मंत्रालय आगे के दिशा.निर्देश जारी करेगा। पुलिस क्लीयरिंग सर्टिफिकेट इसकी आवश्यकता तब पड़ती है, जब कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए रेजीडेंशियल वीजा, एंप्लायमेंट वीजा या फि र लांग टर्म वीजा के लिए आवेदन करता है। यदि कोई व्यक्ति एक पर्यटक के तौर पर घूमने के लिए ही विदेश जा रहा है तो ऐसी स्थित में उस पर यह नियम लागू नहीं होता और न ही उसे इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट आफि स से जारी हुआ यह सर्टिफिकेट आश्वस्त करता है कि आवेदक पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।