जिला जज मेरठ ने की 15000/करोड के घोटाले के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज।

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा।
मेरठ कचहेरी।
अभियुक्त गौरव सिंघल सहित अन्य 20 अभियुक्त द्वारा सेक्टर 20 नोएडा द्वारा फ़र्ज़ी कम्पनी बनाने तथा फ़र्ज़ी कम्पनियों के माध्यम से देश भर में 15000/ हजार करोड़ के घोटालो के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों मे से गौरव सिंघल के विरुद्ध डी० जी० जी० आई० गाज़ीयाबाद यूनिट द्वारा विवेचना करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सहित अन्य चार अभियुकतगणों ने 47 फर्ज़ी फर्मों के द्वारा ग़ाज़ियाबाद क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 163.00 करोड़ रूपये का ITC का घोटाला कर सरकार के राजस्व को क्षति पहुँचायी जिसमे गौरव सिंघल को डी०जी०जी०आईं० द्वारा बी वारेन्ट पर मेरठ लेकर आई और दिनांक 20/10/23 को जिला जज मेरठ द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई की गयी डी० जी०जी० आई०विभाग की ओर से लक्ष्य कुमार सिंह (विशेष अभियोजन अधिकारी)व एडवोकेट वंदना सिंह ने बताया कि अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगणों के साथ मिलकर फ़र्ज़ीबिल/ इनवाइस फ़र्ज़ी कम्पनियों का रेजिस्ट्रेशन कराकर बिना माल सप्लाई किये 163.00 करोड़ रूपये के राजस्व कर का नुकसान करके सरकार को क्षति पहुँची।जिला जज द्वारा बहस उपरांत अभियुक्त गौरव सिंघल की जमानत प्रार्थना पत्र खंडित किया गया।