- दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा एफआईआर से पहले जांच की जरूरत

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दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा।

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप
- दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा एफआईआर से पहले जांच की जरूरत
नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी है तो ऐसा किया जा सकता है। मेहता ने कहा, हालांकि पुलिस को लगता है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले कुछ पहलुओं की प्रारंभिक जांच किए जाने की जरूरत है।'' प्रधान न्यायाधीश ने कहा, सॉलिसिटर आप जानते हैं, हम दूसरे पक्ष को सुने बिना और जब तक हमारे पास कुछ तथ्य न हों, कुछ नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा कि आप जो भी बात है उसे शुक्रवार को अदालत के समक्ष रखें।