प्रभात हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को नहीं मिली राहत

प्रभात हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को नहीं मिली राहत

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा।

प्रभात हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को नहीं मिली राहत

 लखनऊ बेंच में होगी अंतिम सुनवाई

लखनऊ।
लखीमपुर खीरी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद केन्द्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है।
अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ 22 वर्ष पुराने हत्या के मामले में सजा तय होनी है। इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से मुख्यपीठ में ट्रांसफर कराने की अजय मिश्रा की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। लखनऊ खंडपीठ में दस नवंबर को अजय मिश्रा को सजा सुनाई जाएगी।
नरेन्द्र मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। शुक्रवार को टेनी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जुलाई 2000 में लखीमपुर खीरी में छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपित अजय मिश्रा टेनी ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर की अर्जी दाखिल की थी। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को प्रभात हत्याकांड की सुनवाई का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही करने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट का आदेश है लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड की अंतिम सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी।
अंतिम सुनवाई दस नवंबर को
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस केस की अंतिम सुनवाई दस नवंबर को होनी है। इसके बाद कोई तारीख नहीं बढ़ेगी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में में आठ जुलाई वर्ष 2000 में समाजवादी पार्टी के उभरते छात्र नेता प्रभात गुप्ता की घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी मुख्य आरोपित हैं, जबकि उनके साथ तीन अन्य को भी सजा सुनाई जानी है।