मुजफ्फरनगर में 6 साल के बालक के अपहरण के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

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मुजफ्फरनगर में 6 साल के बालक के अपहरण के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा।

मुजफ्फरनगर। छह वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने एक अभियुक्त को चार साल की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी के कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण उसके वारंट जारी कर दिए है।

मुजफ्फरनगर। छह वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने एक अभियुक्त को चार साल की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी के कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण उसके वारंट जारी कर दिए है।

शामली जनपद के थाना आदर्श मंडी गांव मुंडेट कलां निवासी जसमेर ने वर्ष 2006 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके छ: वर्षीय बेटे राहुल का जमीन कब्जाने की नियत से गांव क़े ही राम कुमार व सुक्खा ने अपहरण कर लिया। पुलिस अपहरण के साथ एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना के दो दिन बाद ही तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गयी थी। मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश कमलापति की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने अभियुक्त रामकुमार को चार साल की सजा व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त जमानत पर बाहर था। कोर्ट ने कस्टडी मे लेकर जेल भेजनें का आदेश दिया,जबकि सजा क़े समय दूसरे अभियुक्त सुक्खा क़े अनुपस्थित रहने पर उसके एनबीडब्लू जारी कर दिये है। दोनों अभियुक्तों को अपहरण क़े मामले मे पूर्व में तीन साल की सजा हों चुकी है। कोर्ट में अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश पुंडीर व राजेश शर्मा ने पैरवी की।